सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया(SBI) ने सभी इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है|इससे पूर्व SBI ने इस काम के लिए सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक का समय मांगा था जिसे कोर्ट ने फटकार लगाते हुए मना कर दिया और SBI को आदेश दिया कि वह 12 मार्च तक सभी जानकरी निर्वाचन आयोग को उपलब्ध करवाए|
कोर्ट के कड़े रुक से सकपकाये SBI ने इस दिशा में तेजी से काम करना शुरू कर दिया है जिसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देश के सामने आ सकेगी|गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए इसे सूचना के अधिकार के तहत और पारदर्शिता के सिद्धांतों के खिलाफ बताकर रद्द कर दिया था|